अगर चूक गए 31 तारीख की लास्ट डेट तो ₹1000, ₹5,000 या ₹10,000 जानिए आपको कितना देना होगा जुर्माना?

Income Tax Return

असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर भरने की डेडलाइन 31 जुलाई है। अब डेडलाइन आगे बढ़ेगी या नहीं, इसपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कोई फ्रेश अपडेट नहीं है। 

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अगर आपकी इनकम एक्जेम्पेटेड है तो सेक्शन 234 के मुताबिक, आपको डेडलाइन के बाद भी आईटीआर भरने पर कोई पेनाल्टी नहीं देना होता है। 

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जिन्हें टैक्स भरना था, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना ITR नहीं भरा तो सेक्शन 234F के मुताबिक, उनपर 5,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। 

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टैक्स फाइल न करने की सिचुएशन में जेल का टर्म भी है। आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है. टैक्स चोरी के केस में आपको तीन महीने से लेकर दो साल तक की सजा हो सकती है।  

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अगर मामला 25 लाख से ऊपर के टैक्स इवेजन का मामला है तब तो 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। 

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अगर चूक गए 31 तारीख की लास्ट डेट तो ₹1000, ₹5,000 या ₹10,000 जानिए आपको कितना देना होगा जुर्माना?

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